समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन । किसानों को इस बार पंजीयन के लिए करना होगा

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रबी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 5 फरवरी से

रतलाम / शासन के निर्देश अनुसार रतलाम जिले में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज तथा सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे एमपी किसान ऐप के द्वारा भी पंजीयन कर सकते हैं। किसान पंजीयन आगामी 5 फरवरी से प्रारंभ होगापंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च तक चलेगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले ने बताया कि पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत कार्यालय जनपद पंचायत कार्यालय तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर तथा सहकारी समितियां एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किए जाएंगे। पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था के तहत एमपी ऑनलाइनकिओस्ककॉमन सर्विस सेंटरलोक सेवा केंद्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन करवाए जा सकते हैं।

किसान पंजीयन के समय बैंक खाता नंबर तथा आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जन धनअक्रियाशील संयुक्त बैंक खाता एवं फिनो एयरटेल पेटीएम बैंक खाता पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक करके उसे अपडेट रखें क्योंकि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रित उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के भू-अभिलेख के खाते तथा खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होने पर पंजीयन होगा।

किसान पंजीयन में अकृषि योग्य भूमि का रकबा पंजीयन हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगा। सैटेलाइट इमेज के आधार पर अकृषि योग्य भूमि का डाटा संकलित किया जाएगा। विगत रबी एवं खरीफ में पंजीकृत खसरों पर गिरदावरी के माध्यम से दर्ज गेहूं की बोई गई फसल के खसरा को ही पंजीयन हेतु प्रदर्शित कराया जाएगा। सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समिति तथा सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर किया जाएगा।

किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबेबोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट नहीं होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति करनी होगी। गिरदावरी में बोई गई फसलरकबे एवं फसल की किस्म में किसी भी प्रकार का संशोधन किए जाने पर किसान पंजीयन में तदअनुसार स्वतः संशोधन हो जाएगा जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से एनआईसी द्वारा प्रेषित की जाएगी।

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